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ईएसआई योजना ईएसआई क्रियान्वित क्षेत्रों में स्थित कारखानों, संस्थानों, स्थापनाओं, होटलों, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, थिएटर, रोड मोटर स्थापनाओं, निर्माण क्षेत्र एजेंसियां, बिल्डर्स, ठेकेदार, सिक्यूरिटी एजेंसियों, समाचर पत्र संस्थानों, कूरियर एजेंसियों, को-ऑपरेटिव सोसाइटियों इत्यादि, जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, पर लागू होती है |
केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर किसी क्षेत्र विशेष में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध अधिसूचना में वर्णित तिथि से लागू किये जाते हैं |राजस्थान राज्य के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध लागू हैं | जिन 28 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना आंशिक रूप से लागू थी, उनमें दिनांक 01/08/2016 से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू कर दी गई जबकि शेष 5 जिलों (जालोर, करौली, बारां, चुरू एवं प्रतापगढ़) जिनमें पूर्व में यह योजना लागू नहीं थी, दिनांक 01/09/2016 से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू कर दी गई है |
जिन क्षेत्रों में ईएसआई योजना लागू होती है, वहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से किन्हीं औद्यौगिक, वाणिज्यिक संस्थान अथवा संस्थानों के किसी वर्ग विशेष पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध लागू कर सकती है | राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं शैक्षणिक संस्थानों पर ईएसआई योजना क्रियान्वित की गई है |
ईएसआई योजना का उद्देश्य श्रमिकों / कर्मचारियों को बीमारी / प्रसूति / अपंगता की स्थिति में मजदूरी हानि की क्षतिपूर्ति, बीमारी में चिकित्सा देख-रेख सुविधा एवं रोज़गार के कारण मृत्यु के बाद आश्रितजनों को वित्तीय सहायता द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है|
Last updated / Reviewed : 2023-01-31